परमिट अस्वीकृत किये जाने की दशा में दो माह के अन्दर परमिट शुल्क वापसी हेतु करना होगा आवेदन



    लखनऊः 26 फरवरी 2024
स्थायी परमिट स्वीकृत विषयक आवेदन पत्र के साथ ही परमिट शुल्क का भी भुगतान किया जायेगा। परमिट अस्वीकृत की दशा में आवेदक द्वारा आवेदन करने पर परमिट शुल्क वापस प्राप्त किया जा सकेगा। यह जानकारी सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 श्री सगीर अहमद अंसारी ने दी। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी, 2024 की बैठक में परमिट का आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर परमिट के आवेदन पत्र के साथ ही जमा परमिट फीस वापस प्राप्त किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बताया कि स्थायी सवारी गाड़ी परमिट का आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में आवेदक द्वारा प्राधिकरण के निर्णय की तिथि से दो माह के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमा परिमिट फीस वापस प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि दो माह के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।